नई दिल्ली: होली के त्यौहार से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। राजधानी में इस बार होली (4 मार्च) के अवसर पर शराब की दुकानें बंद नहीं रहेंगी। सरकार द्वारा जारी संशोधित सूची के अनुसार, होली को ‘ड्राई-डे’ (Dry Day) की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।
संशोधित सूची और नया आदेश
दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग द्वारा जारी नए आदेश में ड्राई-डे की लिस्ट को अपडेट किया गया है। इस साल की संशोधित सूची में होली के दिन का उल्लेख नहीं है, जिसका सीधा अर्थ है कि 4 मार्च को राजधानी की सभी लाइसेंसी शराब की दुकानें सामान्य दिनों की तरह ही संचालित होंगी।
पुरानी परंपरा में बदलाव
आमतौर पर दिल्ली में होली के पावन पर्व पर शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहता आया है। न केवल दिल्ली, बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस दिन ड्राई-डे घोषित किया जाता है। हालांकि, इस वर्ष दिल्ली सरकार के इस नीतिगत बदलाव ने शराब विक्रेताओं और उपभोक्ताओं, दोनों का ध्यान खींचा है।
प्रमुख बिंदु:
तारीख: 4 मार्च, मंगलवार (होली के दिन) दुकानें खुली रहेंगी।
क्षेत्र: संपूर्ण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के ठेकों पर यह आदेश लागू होगा।
उद्देश्य: हालांकि सरकार ने स्पष्ट कारण नहीं बताया है, लेकिन इसे राजस्व वृद्धि और अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।








