होली पर फतेहपुर में ‘ड्राई-डे’ घोषित: 4 मार्च को जिले भर की शराब और भांग की दुकानें रहेंगी बंद

 

फतेहपुर। आगामी होली के पावन पर्व पर जनपद में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र सिंह ने आदेश जारी करते हुए 4 मार्च 2026 (रंग खेलने वाले दिन) को पूरे जनपद में ‘ड्राई-डे’ घोषित कर दिया है।

इन दुकानों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी ने निम्नलिखित प्रतिष्ठानों को पूरे दिन बंद रखने का निर्देश दिया है:

समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और बियर की दुकानें।

मॉडल शॉप, कम्पोजिट दुकानें और भांग की फुटकर दुकानें।

विकृत स्प्रिट की दुकानें और थोक गोदाम।

एफ.एल.-49 और एफ.एल.-7 (रेस्तरां बार) भी पूरी तरह बंद रहेंगे।

लाइसेंसधारियों को नहीं मिलेगा कोई मुआवजा

प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि लोक शांति और सुरक्षा के दृष्टिगत की गई इस बंदी के बदले लाइसेंसधारियों को किसी भी प्रकार का प्रतिकर (compensation) या हर्जाना देय नहीं होगा।

डीएम का संदेश: होली के दिन हुड़दंग रोकने और शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार संपन्न कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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Author: India Varta News

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