फतेहपुर: प्रधान प्रतिनिधि पर हमला व लूट मामले में कोर्ट सख्त, असोथर पुलिस को FIR के आदेश

 

असोथर (फतेहपुर)। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पुलिस द्वारा मामले को दबाने की कोशिश पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। असोथर थाना क्षेत्र के सरकंडी गांव के प्रधान प्रतिनिधि पर हुए जानलेवा हमले और लूट के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कोर्ट संख्या-2) ने थानाध्यक्ष को तत्काल मुकदमा दर्ज कर विवेचना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

सरकंडी निवासी प्रधान प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। उनके अनुसार:

दिनांक: 15 दिसंबर 2025 की शाम करीब 6:00 बजे।

स्थान: सरकंडी मार्ग, राधानगर की ओर जाते समय।

आरोपी: सुनील तिवारी, शिवशंकर, कल्लू, आदर्श और इन्द्रेश समेत करीब 15 अज्ञात लोग।

घटना: चुनावी रंजिश को लेकर आरोपियों ने उनकी कार घेर ली और अवैध असलहों के बट से हमला कर दिया।

लूट और फायरिंग का आरोप

पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने उनके गले से एक तोला तीन ग्राम की सोने की चेन, अंगूठी और 5,380 रुपये नकद लूट लिए। इतना ही नहीं, विरोध करने पर आरोपी सुनील तिवारी ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसकी गोली संतोष द्विवेदी की कार में जा लगी। ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।

पुलिस की भूमिका पर कोर्ट की टिप्पणी

हैरानी की बात यह है कि घटना की सूचना थाना असोथर और पुलिस अधीक्षक (SP) को देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट (आख्या) में दलील दी थी कि 17 दिसंबर को एक अन्य मामले में आरोपियों पर केस दर्ज हुआ था, जिसमें प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ भी धाराएं बढ़ाई गई थीं।

न्यायालय का रुख: माननीय न्यायालय ने पुलिस की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 15 दिसंबर की घटना एक गंभीर संज्ञेय अपराध है, जिस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। कोर्ट ने थानाध्यक्ष को आदेश दिया है कि:

तत्काल FIR दर्ज कर विवेचना शुरू की जाए।

एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) कोर्ट में पेश की जाए।

विधिक पैरवी

इस मामले में पीड़ित प्रधान प्रतिनिधि की ओर से अधिवक्ता संतोष द्विवेदी और विनय गुप्ता ने प्रभावी पैरवी की। वहीं, थाना प्रभारी असोथर धीरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि कोर्ट का आदेश मिलते ही नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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Author: India Varta News

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