मेन्यू में बताना होगा कौन सा तेल इस्तेमाल हो रहा, किचन की सफाई से लेकर शिकायत तक के लिए नए नियम लागू
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में भोजन की गुणवत्ता और ग्राहकों को मिलने वाली जानकारी को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने नए निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के बाद अब खाद्य कारोबारियों को ग्राहकों को भोजन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां स्पष्ट रूप से उपलब्ध करानी होंगी।
सबसे अहम बदलाव यह है कि खाना बनाने में किस खाद्य तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी जानकारी ग्राहकों को देनी होगी। निर्धारित श्रेणी के प्रतिष्ठानों में मेन्यू कार्ड पर इस्तेमाल किए जाने वाले खाद्य तेल का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा। इससे ग्राहक भोजन ऑर्डर करने से पहले यह जान सकेंगे कि उसे तैयार करने में किस प्रकार के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है।
🍽️ मेन्यू में छिपानी नहीं होगी जरूरी जानकारी
FSDA के निर्देशों के मुताबिक केंद्रीय लाइसेंस वाले खाद्य प्रतिष्ठानों और 10 से अधिक होटल संचालित करने वाले कारोबारियों के लिए मेन्यू कार्ड रखना जरूरी होगा। मेन्यू में केवल व्यंजनों के नाम ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण खाद्य जानकारी भी स्पष्ट करनी होगी।
मेन्यू में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों की पहचान स्पष्ट रूप से करनी होगी। इसके अलावा भोजन में इस्तेमाल किए गए रंग, मिठास देने वाले पदार्थ और एलर्जी पैदा करने वाली सामग्री की जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी।
🧹 किचन की सफाई पर भी होगी नजर
नए निर्देशों में खाद्य प्रतिष्ठानों के किचन और भोजन तैयार करने वाले स्थानों की स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया है। कारोबारियों को किचन की साफ-सफाई और खाद्य पदार्थों की सुरक्षित तैयारी पर ध्यान देना होगा, ताकि ग्राहकों को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराया जा सके।
📲 शिकायत के लिए लगेगा ‘खाद्य सुरक्षा कनेक्ट’ QR कोड
खाद्य प्रतिष्ठानों पर अब ‘खाद्य सुरक्षा कनेक्ट’ का QR कोड भी प्रदर्शित करना होगा। ग्राहक भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता या अन्य खाद्य सुरक्षा से जुड़ी समस्या होने पर इस माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
महत्वपूर्ण बात यह है कि शिकायतों का रिकॉर्ड भी तैयार करके सुरक्षित रखना होगा। इससे शिकायतों के निस्तारण और खाद्य प्रतिष्ठानों की जवाबदेही की निगरानी में मदद मिलेगी।
⚠️ कारोबारियों के लिए बढ़ेगी जवाबदेही
FSDA के नए निर्देशों के बाद खाद्य कारोबारियों की जिम्मेदारी केवल भोजन तैयार करने और बेचने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ग्राहकों को भोजन से संबंधित जरूरी जानकारी उपलब्ध कराना भी महत्वपूर्ण होगा। खाद्य तेल, खाद्य सामग्री, एलर्जी पैदा करने वाले तत्व, शाकाहारी-मांसाहारी पहचान और स्वच्छता से जुड़े नियमों पर प्रतिष्ठानों को विशेष ध्यान देना होगा।







