मतदान के दिन मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक; देशी शराब, कंपोजिट और मॉडल शॉप समेत बार भी बंद रखने के निर्देश
फतेहपुर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए फतेहपुर में 23 अक्टूबर 2026 को शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया गया है। इस दौरान जिले में शराब, भांग और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। जिला प्रशासन ने संबंधित आबकारी प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं।
मतदान के दिन बंद रहेंगी आबकारी दुकानें
जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश शासन और आबकारी आयुक्त के निर्देशों के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत मतदान दिवस पर जिले की देशी शराब की दुकानों, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग की दुकानों और बार को बंद रखा जाएगा।
इन प्रतिष्ठानों पर भी लागू रहेगा प्रतिबंध
प्रशासनिक आदेश के मुताबिक, FL-2/2B, CL-2 और FL-49 सहित अन्य संबंधित आबकारी अनुज्ञापनों के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में भी मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। सभी संबंधित अनुज्ञापियों को निर्धारित निर्देशों का पालन करना होगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में दुकानें बंद रहने के एवज में अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल या मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर प्रशासन का जोर
जिला प्रशासन का कहना है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। संबंधित अधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।







