फतेहपुर। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी प्रति हासिल करने के लिए अब वादी को थाने या पुलिस कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पुलिस अधीक्षक फतेहपुर अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर जिले के सभी थानों में एफआईआर की प्रति वादी तक समय से पहुंचाने की नई व्यवस्था लागू की गई है।

पुलिस के मुताबिक, कई मामलों में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद वादी को उसकी जानकारी या प्रति समय से नहीं मिल पाती थी। इससे लोगों को अनावश्यक रूप से थाने और पुलिस कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसी समस्या को देखते हुए एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
नई व्यवस्था के तहत एफआईआर दर्ज होते ही वादी को उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। यदि एफआईआर दर्ज होने के समय वादी थाने पर मौजूद नहीं है तो पुलिसकर्मी उसे फोन के माध्यम से सूचना देंगे। वादी यदि घर पर प्रति प्राप्त करना चाहता है तो संबंधित हल्का या बीट आरक्षी उचित समय पर, सूर्यास्त से पहले, उसके घर एफआईआर की प्रति पहुंचाएगा।
पुलिस ने व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रति उपलब्ध कराते समय वादी के साथ फोटो लेने और उसे थाना अभिलेख में सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में इसका सत्यापन किया जा सके।
महिला वादियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उनकी गरिमा और निजता को ध्यान में रखते हुए एफआईआर की प्रति केवल महिला पुलिसकर्मी द्वारा शालीनता के साथ उपलब्ध कराई जाएगी।
एसपी ने निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि व्यवस्था में शिथिलता मिलने पर संबंधित प्रभारी निरीक्षक या थानाध्यक्ष की जवाबदेही तय कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
फतेहपुर पुलिस का कहना है कि अभियोग दर्ज करना जितनी पुलिस की जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी वादी तक उसकी सूचना और एफआईआर की प्रति समय से पहुंचाना भी है। नई पहल का उद्देश्य पुलिसिंग को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित बनाना है।







